DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान
DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

DRI और कस्टम्स ने सबस्टैंडर्ड सामान के आयात पर की बड़ी कार्रवाई, अब तक 206 मामले दर्ज

DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

नई दिल्ली, 1 अप्रैल 2025: देश में घटिया और गैर-मानक उत्पादों के आयात पर शिकंजा कसते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और कस्टम विभाग ने अब तक 206 मामलों में कार्रवाई की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के फरवरी माह तक दर्ज इन मामलों में कई करोड़ों की अवैध और निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को जब्त किया गया है। यह कदम भारतीय बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

आयातित माल की गुणवत्ता पर कड़ा नियंत्रण

डीआरआई और कस्टम विभाग ने संयुक्त रूप से ऐसे उत्पादों के आयात पर नजर रखी जो भारतीय मानकों (BIS) का उल्लंघन कर रहे थे। इन मामलों में इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, खाद्य पदार्थ, ऑटो पार्ट्स, फार्मा उत्पाद और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। इनमें से अधिकांश उत्पाद चीन, थाईलैंड, वियतनाम और अन्य देशों से आयात किए गए थे।DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी बाजारों से घटिया और असुरक्षित उत्पादों के आयात को रोकने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विशेष स्कैनिंग और जांच अभियान चलाया गया, जिससे बड़ी मात्रा में ऐसे माल को पकड़ने में सफलता मिली।DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

किन उत्पादों पर हुई सबसे अधिक कार्रवाई?

सूत्रों के अनुसार, जिन उत्पादों पर सबसे अधिक कार्रवाई की गई, वे इस प्रकार हैं:DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

  • इलेक्ट्रॉनिक सामान: घटिया गुणवत्ता वाले मोबाइल चार्जर, लैपटॉप एडॉप्टर, पावर बैंक आदि।
  • खिलौने और बच्चों के उत्पाद: विषैले और गैर-मानक प्लास्टिक से बने खिलौने।
  • ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स: नकली और असुरक्षित ब्रेक पैड, इंजन ऑयल, गियर सिस्टम आदि।
  • फार्मास्युटिकल उत्पाद: मानकों पर खरे न उतरने वाली दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट।
  • खाद्य उत्पाद: एक्सपायरी डेट के साथ आयात किए गए खराब खाद्य पदार्थ।

डीआरआई और कस्टम्स का बयान

डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि,
“हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजार में सुरक्षित और मानक उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस वित्तीय वर्ष में हमने 206 मामलों में कार्रवाई की और आयातित वस्तुओं की गहन जांच की है। आगे भी इस अभियान को सख्ती से जारी रखा जाएगा।”DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

सरकार की रणनीति और सख्त कानून

सरकार ने हाल ही में कस्टम कानून 1962 और विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन किए हैं ताकि सबस्टैंडर्ड और असुरक्षित उत्पादों के आयात पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। इसके तहत:

  • बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर स्कैनिंग तकनीक को अपग्रेड किया गया है।
  • भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा अनिवार्य प्रमाणन लागू किया गया है।
  • दोषी आयातकों पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा फायदा?

डीआरआई और कस्टम्स की इस कार्रवाई से भारतीय बाजार में केवल मानक और प्रमाणित उत्पाद ही उपलब्ध होंगे। इससे:DRI-कस्टम्स की कार्रवाई: 206 केस में जब्त सबस्टैंडर्ड सामान

  • नकली और हानिकारक उत्पादों से सुरक्षा मिलेगी।
  • भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।
  • उपभोक्ताओं को सुरक्षित और विश्वसनीय उत्पाद मिलेंगे।

1 अप्रैल 2025: देश में घटिया और गैर-मानक उत्पादों के आयात पर शिकंजा कसते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और कस्टम विभाग ने अब तक 206 मामलों में कार्रवाई की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के फरवरी माह तक दर्ज इन मामलों में कई करोड़ों की अवैध और निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को जब्त किया गया है। यह कदम भारतीय बाजार में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया है।

सरकार की इस मुहिम से भारतीय बाजार में सबस्टैंडर्ड और घटिया उत्पादों के आयात पर बड़ी रोक लगेगी। इससे न केवल देश के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। डीआरआई और कस्टम विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि भारतीय बाजार में केवल गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पाद ही उपलब्ध हो सकें।

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