National Lok Adalat: अदालतों का बोझ कम, लोगों को तेज़ न्याय
National Lok Adalat 13 सितंबर: ट्रैफ़िक e-challans की माफी और सस्ते जुर्माने का सुनहरा मौका |
13 सितंबर 2025 को आयोजित National Lok Adalat में वाहन मालिकों को मिलेगा ट्रैफ़िक challans माफ़ करने या जुर्माना कम करवाने का मौका; “हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं, जैसी मामूली उल्लंघनों पर राहत।

National Lok Adalat: अदालतों का बोझ कम, लोगों को तेज़ न्याय
पूरा समाचार
12 सितंबर 2025 – देशभर में National Lok Adalat कल यानी 13 सितंबर 2025 को आयोजित होगी, जिसमें ट्रैफ़िक e-challans की लंबित वसूली (pending challans) को माफ़ या कम करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह पहल भारत में लोक अदालतों द्वारा न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाने, अदालतों पर बोझ कम करने और आम नागरिकों को राहत देने के लिए की गई है। National Lok Adalat: अदालतों का बोझ कम, लोगों को तेज़ न्याय
किन किस्म के challans होंगे कवर
कल की लोक अदालत केवल मामूली ट्रैफ़िक उल्लंघन (minor offences) वाले केसों को ही लेगी। इनमे शामिल हैं:
- सीट बेल्ट नहीं पहनना
- हेलमेट नहीं पहनना
- लाल बत्ती पार करना
- गलत पार्किंग करना
- मान्य PUC (Pollution Under Control) प्रमाण पत्र का न होना
- नंबर प्लेट नहीं होना
- वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र का अभाव हमेशा नहीं, कुछ मामलों में कवर होगी
लेकिन गंभीर उल्लंघनों जैसे कि:
- शराब पीने के बाद ड्राइविंग करना
- ऐसे दुर्घटनाएं जहाँ कोई घायल या मृत्यु हुई हो
- बच्चा-चालक होना
- अनधिकृत रेसिंग आदि शामिल नहीं होंगे।
कैसे आवेदन करें / भाग लें
लोक अदालत से लाभ उठाने के लिए नागरिकों को कुछ प्रक्रियाएँ पूरी करनी होंगी:
- चालान की स्थिति जांचना
Parivahan पोर्टल या राज्य ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर देखें कि कौन से e-challans लंबित हैं। - ऑनलाइन पंजीकरण (registration)
अपने राज्य की Legal Services Authority या ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर Lok Adalat के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। - Token / Appointment Letter प्राप्त करना
रजिस्ट्रेशन के बाद एक Token नंबर या मुलाकात का समय पत्र मिलेगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें। - लोक अदालत में दस्तावेज़ लाना
Hearing के दिन वाहन पत्र, challan की प्रमाण पत्रों और मशीन आदि साथ लाना आवश्यक है। समय से पहुंचना सलाह दी गयी है। - न्यायमूर्ति सुनवाई और भुगतान
लोक अदालत बेंच में आप-अपना वाद प्रस्तुत कर सकेंगे; यदि किसी मामले में जुर्माना कम या माफ़ करने की पात्रता हो तो संबंधित राशि जमा करनी होगी। (Moneycontrol)
कौन से कोर्ट होंगे संबद्ध
छत्तीसगढ़ में Lok Adalat सिस्टम High Court, District Court और Taluka / तहसील-स्तर के न्यायालयों में सक्रिय है।
Chhattisgarh-के जेलों में Lok Adalat की स्थिति
सब 33 जेलों में आयोजन
राज्य में सभी 33 जेलों में Jail Lok Adalat आयोजित की जाती है।रायपुर सेंट्रल जेल और गारीबांड़ जेल
इन जेलों में Lok Adalat के सत्र आयोजित हो चुके हैं जहाँ मामूली अपराधों/छोटे मुकदमों के लिए बंदियों के मामलों का निपटारा किया गया है।मकसद
ऐसे बंदियों को रिहा करना जो मामूली अपराधों में हैं और अभी भी जेल में लंबित हैं, लेकिन जिनके मामले में बांड मिल सकता है।
न्यायालयों पर बोझ कम करना और जेलों में भीड़ कम करना।
बंदियों को उनके अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में जानकारी देना (जैसे plea bargaining)
क्या फायदा होगा?
- जुर्माने में बड़ी छूट या माफी मिल सकती है, कुछ मामलों में पूरा challan माफ़ हो सकता है।
- कानूनी फीस और समय की बचत होगी क्योंकि सामान्य न्यायालय की प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।
- अदालतों पर मामलों का बोझ कम होगा, जिससे न्याय की प्रक्रिया तेज़ होगी।
- नागरिकों को एक औपचारिक लेकिन सरल माध्यम मिलेगा अपनी देयताएँ निपटाने का।
कल की लोक अदालत 13 सितंबर 2025 एक महत्वपूर्ण अवसर है उन सभी वाहन मालिकों के लिए जिनके पास ट्रैफ़िक challans लंबित हैं। यदि आपका challan मामूली उल्लंघन से संबंधित है, तो आप इस मौके को बिल्कुल न चूकें। जरूरी कार्यवाही पहले से कर लें, दस्तावेज तैयार रखें और ठीक समय पर lok adalat स्थल पर पहुँचें। इससे आप जुर्माने में बड़ी राहत पा सकते हैं और कानूनी झंझट से बच सकते हैं।





